क्रिसलर को मिली ऋण लेने के लिए न्यायालयीन अनुमति
समाचार एजेंसी डीपीए के मुताबिक 1.8 अरब डॉलर की यह राशि अमेरिकी वित्त मंत्रालय से मिलने वाले 4.5 अरब डॉलर के ऋण में से आएगी।
मैनहट्टन की एक अदालत में मामले की सुनवाई कर रहे न्यायधीश आर्थर गोंजालेज ने कहा कि यदि आज ऋण नहीं दिया गया तो कल का सवाल ही पैदा नहीं होता।
दीवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी क्रिसलर को यदि बैंकरप्टी कोर्ट के पर्यवेक्षण में होने वाली नीलामी में अच्छी बोली नहीं मिली तो अपनी अधिकांश परिसंपत्तियां एक नई कंपनी को बेचने की योजना बना रही है जिसका स्वामित्व फिएट कंपनी के पास होगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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