महेश्वर परियोजना में किसानों से जमीन की सीधी खरीद पर रोक

By Staff
Google Oneindia News

नर्मदा बचाओ आंदोलन से मिली जानकारी के मुताबिक खरगौन जिले में महेश्वर बांध परियोजना से 61 गांव प्रभावित हो रहे हैं। इससे प्रभावित होने वाले 15 हजार परिवारों के पुनर्वास के संदर्भ में उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। आंदोलन की ओर से न्यायालय को बताया गया कि महेश्वर बांध के डूब क्षेत्र में गैर कानूनी रूप से दबाव डालकर महेश्वर हाइडिल पावर कारपोरेशन जमीन की सीधी खरीद कर रहा है। साथ ही पुर्नवास नीति और विस्थापितों के संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन जारी है।

आंदोलन के प्रवक्ता आलोक अग्रवाल के अनुसार मुख्य न्यायाधीश ए़ क़े पटनायक और न्यायाधीश पी़ क़े जायसवाल की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमीन की सीधी खरीद पर रोक लगाते हुए आदेश दिया कि प्रभावितों से जमीन भू-अर्जन कानून के तहत सहमति से ही ली जाए।

खरगौन जिले में ही बन रही ऊपरी बेदा परियोजना से 14 आदिवासी गांव प्रभावित हो रहे है। इस पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि बांध से कोई जमीन या मकान डूब क्षेत्र में न आए।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

Comments
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X