महेश्वर परियोजना में किसानों से जमीन की सीधी खरीद पर रोक
नर्मदा बचाओ आंदोलन से मिली जानकारी के मुताबिक खरगौन जिले में महेश्वर बांध परियोजना से 61 गांव प्रभावित हो रहे हैं। इससे प्रभावित होने वाले 15 हजार परिवारों के पुनर्वास के संदर्भ में उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। आंदोलन की ओर से न्यायालय को बताया गया कि महेश्वर बांध के डूब क्षेत्र में गैर कानूनी रूप से दबाव डालकर महेश्वर हाइडिल पावर कारपोरेशन जमीन की सीधी खरीद कर रहा है। साथ ही पुर्नवास नीति और विस्थापितों के संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन जारी है।
आंदोलन के प्रवक्ता आलोक अग्रवाल के अनुसार मुख्य न्यायाधीश ए़ क़े पटनायक और न्यायाधीश पी़ क़े जायसवाल की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमीन की सीधी खरीद पर रोक लगाते हुए आदेश दिया कि प्रभावितों से जमीन भू-अर्जन कानून के तहत सहमति से ही ली जाए।
खरगौन जिले में ही बन रही ऊपरी बेदा परियोजना से 14 आदिवासी गांव प्रभावित हो रहे है। इस पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि बांध से कोई जमीन या मकान डूब क्षेत्र में न आए।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।