रेड्डी के पिता की हत्या मामले में 11 को आजीवन कारावास
सभी अभियुक्त प्रमुख विपक्षी दल तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के कार्यकर्ता हैं। उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को 29 सितम्बर 2006 को सजा सुनाई थी।
राजा रेड्डी (75 वर्ष) की हत्या उनके गृह जिले कडप्पा में 23 मई 1998 को बम से हमला कर की गई थी। उस वक्त वह पुलिवेंदुला से कार से अपने फार्म हाउस पर लौट रहे थे।
हमले में घायल एक आरोपी पेरला उमा माहेश्वर रेड्डी की उसी दिन राजा रेड्डी के समर्थकों ने बदला लेने के लिए हत्या कर दी।
तेदेपा सरकार ने मामले को अपराध जांच विभाग की अपराध शाखा (सीबी-सीआईडी) के हवाले कर दिया। सीबी-सीआईडी ने 19 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और 1999 में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।
कडप्पा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने वर्ष 2004 में सभी आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। उसी वर्ष सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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