अमिताभ को सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस. एच. कपाड़िया और अफताब आलम ने केंद्र सरकार के आयकर विभाग की याचिका पर बच्चन को नोटिस जारी किया।
बंबई उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में बच्चन को 50.9 करोड़ रुपये की कर छूट देने का फैसला सुनाया था।
पीठ ने बच्चन से वर्ष 2001-02 के दौरान की आय और खर्च का ब्योरा प्रमाण पत्र के साथ 28 अक्टूबर तक पेश करने को कहा है। इसी दिन मामले की अंतिम सुनवाई होगी।
दरअसल यह मामला चर्चित टेलीविजन शो 'कौन बनेगा करोड़पति' से अमिताभ को हुई आय से जुड़ा है।
बंबई उच्च न्यायालय ने अमिताभ के एक कलाकार होने के आधार पर कर में 30 फीसदी की छूट देने की उनकी दलील को स्वीकार कर लिया था। आयकर की धारा 80 आरआर के तहत कलकार कर छूट हासिल करने का हकदार होता है।
आयकर विभाग ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय से कहा है कि इस कानून के तहत केवल उन्हीं कलाकारों को छूट है जो या तो विदेश में कार्यक्रम पेश कर धन कमाते हैं या फिर विदेशी एजेंसियों से भुगतान हासिल करते हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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