वरुण के पैरोल की अवधि बढ़ाई गई

प्रधान न्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन, न्यायमूर्ति पी. सताशिवम और न्यायमूर्ति जे. एम. पंचाल की पीठ ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। वरुण ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने ऊपर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) को चुनौती दी थी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने वरुण को रासुका के तहत गत 28 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन पर कथित तौर पर साम्प्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस शपथ पत्र के साथ कि वह दोबारा भड़काऊ भाषण नहीं देंगे, उन्हें एक मई तक पैरोल पर रिहा किया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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