सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मोदी सरकार की परीक्षा की घड़ी : कांग्रेस (लीड-1)

By Staff
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नई दिल्ली, 1 मई (आईएएनएस)। गुजरात दंगों से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई राज्य में ही और त्वरित अदालतों के जरिए रोजाना कराने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार के लिए परीक्षा की घड़ा बताया है।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर यह विश्वास जताते हुए कि दंगा पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा, केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा, "अदालत का फैसला गुजरात सरकार की परीक्षा है।"

उन्होंने कहा, "गुजरात और देश की जनता इस फैसले के लिए अदालत को साधुवाद देती है। "

इससे पहले, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम. वीरप्पा मोइली ने ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि इस आदेश के बाद सबकी निगाहें गुजरात उच्च न्यायालय पर रहेगी कि निष्पक्ष सुनवाई होती है कि नहीं।

मोइली ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, "सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा लेकिन अब यह गुजरात उच्च न्यायालय पर निर्भर करता है कि कैसे निष्पक्ष सुनवाई हो। उच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित भी करना होगा कि विशेष जांच दल दंगों से जुड़े मामलों की स्वतंत्रापूर्वक जांच कर सके।"

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, "मोदी ने दंगों के लिए माफी तक नहीं मांगी, यह उसी का नतीजा है। उन्हें इसका कोई खेद भी नहीं हैं।"

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) तथा अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरिजित पसायत और न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली की पीठ ने वर्ष 2002 में बहुचर्चित गोधरा कांड के बाद राज्य में भड़के दंगों से जुड़े 10 महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए राज्य में ही छह त्वरित अदालतों के गठन और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को देते हुए शुक्रवार को यह व्यवस्था दी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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