अदालत ने पंजाब के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की पत्नियों को सम्मन भेजा

By Staff
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अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश जे.एस.सिद्धू ने बादल परिवार से 82,032 रुपये की वसूली से संबंधित करीब आठ वर्ष पुराने मामले में सम्मन जारी किया है। यह मामला राज्य सूचना और जनसंपर्क विभाग के पूर्व अतिरिक्त निदेशक ने नवंबर 2001 में दायर किया था।

न्यायालय ने प्रकाश सिंह बादल के तत्कालीन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी किरपाल सिंह और पांच अन्य अधिकारियों को भी चार मई को न्यायालय में पेश होने को कहा है।

जगदीप चौहान की शिकायत के अनुसार वर्ष 1998 और 1999 में उसने पंजाब के कई जिलों में सुखबीर सिंह बादल और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के प्रचार पर अपनी जेब से 150,000 रुपये खर्च किए थे।

चौहान ने मंगलवार को आईएएनएस को बताया कि आम तौर पर सरकारी अधिकारी ऐसी गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेते लेकिन मैंने प्रकाश सिंह बादल के निर्देश पर ऐसा किया था।

चौहान के अनुसार बादल ने उनको एक निजी टैक्सी उपलब्ध कराई और वादा किया कि खर्च की गई रकम वापस लौटा दी जाएगी।

उन्होंने बताया,"मैंने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में विस्तृत कवरेज कराई। राजनीतिक रैलियों में पंजाब के प्रसिद्ध गायकों की सेवाएं उपलब्ध कराईं। इस पूरी प्रक्रिया में मैंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कर्ज लिया। काफी कर्ज अभी भी बकाया है।"

चौहान ने कहा कि उन्होंने जब बादल से पैसे मांगे तो उल्टे उनको झूठे मामले में फंसा दिया गया। बाद में न्यायालय ने उनको साफ बरी कर दिया।

चौहान ने कहा कि उनके पास न्यायालय की फीस चुकाने के पैसे नहीं थे इसलिए 150,000 के बजाए केवल 82,032 रुपये की वसूली का मुकदमा दायर किया है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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