खालिदा से मकान खाली कराने से पहले अदालती आदेश ले सरकार : बीएनपी
जिया के एक सहयोगी ने कहा है कि अगर सरकार इस मामले में ईमानदारी बरतना चाहती है तो वह इस मामले में कोर्ट का आदेश प्राप्त करे। पिछले रविवार को खालिदा को मकान खाली करने के लिए 15 दिनों का नोटिस भेजा गया था। खालिदा को ढाका छावनी में उनके नाम आवंटित जमीन पर बना मकान खाली करने को कहा गया है।
पूर्व विधि मंत्री और खालिदा के सलाहकार मोदूद अहमद को 'न्यू एज' अखबार ने यह कहते हुए उद्घृत किया है कि रक्षा मंत्रालय ने मकान खाली कराने संबंधी नोटिस के पांच आधार गिनाए हैं, पर इनका जिक्र नहीं किया है क्या खालिदा ने इनमें से किसी शर्त का उल्लंघन किया है।
उन्होंने कहा कि खालिदा से मकान खाली कराने से पहले सरकार को सबसे पहले इस मकान की जमीन का आवंटन रद्द करना पड़ेगा या आवंटन को गैर कानूनी घोषित करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि सरकार अदालत जाए और उसका आदेश प्राप्त करे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।