सोनिया के खिलाफ दायर याचिका रद्द
उल्लेखनीय है कि केरल के एक वकील ने याचिका दायर की थी कि सोनिया ने वर्ष 2006 के नवम्बर महीने में बेल्जियम का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'आर्डर आफ लियोपोल्ड' प्राप्त किया था। इसके आधार पर उक्त वकील ने सोनिया की संसद सदस्यता निरस्त करने की अपील की थी।
याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन. गोपालस्वामी ने इस मामले की जांच कराने जोर दिया जबकि अन्य दो चुनाव आयुक्तों नवीन चावला और एस. वाई. कुरैशी इसके पक्ष में नहीं थे। अलबत्ता बहुमत के आधार पर आयोग ने इस याचिका को खारिज की दिया।
ज्ञात हो कि इस याचिका पर अंतिम सुनवाई अब राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल करेंगी।
इस बारे में प्रतिक्रिया जानने के लिए जब गोपालस्वामी से आईएएनएस ने संपर्क साधा तो उन्होंने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।
इस बीच, कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता अश्विनी कुमार ने कहा, "याचिका की विश्वसनीयता संदिग्ध थी। हम उम्मीद करते हैं कि आयोग ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लेगा जिसमें राष्ट्रीय नेताओं के सम्मान को चोट पहुंचाने का प्रयास किया जाता हो।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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