स्टांप पेपर घोटाले में तेलगी को 7 साल कैद
तेलगी के साथ ही सात अन्य आरोपियों को भी सात साल जेल की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना किया गया है। यह सजा इन्हें स्टांप पेपर घोटाले में वर्ष 1997 में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए गए पहले मामले में सुनाई गई है।
पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त टी.जी. संग्राम सिंह को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई लेकिन उन्हें जमानत मिल गई क्योंकि वह पहले ही जेल में 21 महीने गुजार चुके हैं।
सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर पाटिल ने तेलगी व एक अन्य आरोपी वजीर अहमद सालिक तीन-तीन जेल की अतिरिक्त सजा भी सुनाई जो कि सात साल की सजा के साथ चलेगी।
इस मामले में तेलगी के अलावा अन्य आरोपी हैं-बदरुद्दीन, आनंद थोराट, इलियाज अहमद, सोहेल खान, सादिक इब्राहीम हुदली और सैयद मोइउद्दीन।
तेलगी को इससे पहले 2007 में 13 साल जेल की सजा सुनाई जा चुकी और उस पर 202 करोड़ रुपये जुर्माना भी किया जा चुका है। यह मामला महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत दर्ज किया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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