जेल अधिकारियों को वरुण की रिहाई के आदेश की प्रतीक्षा
एटा जेल के अधीक्षक वी.आर. शर्मा ने एक टेलीविजन चैनल को बताया, "मुझे लगता है कि न्यायालय का आदेश फैक्स के माध्यम से एटा जिलाधिकारी के पास पहुंचेगा और उसके बाद उसे मेरे पास भेजा जाएगा। हम आदेश मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।"
प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति पी. सतशिवम और न्यायमूर्ति जे.एम. पांचाल की पीठ ने वरुण की रिहाई के आदेश दिए ताकि वह पीली भीत लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल कर चुनाव अभियान में हिस्सा ले सकें।
शर्मा ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरश: पालन किया जाएगा और वरुण गांधी को आदेश प्राप्ति के 10 मिनट के भीतर रिहा कर दिया जाएगा।"
वरुण एक समुदाय विशेष के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण देने के बाद गत एक अप्रैल से एटा जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) भी लगाया है।
न्यायालय ने कहा कि वरुण को गुरुवार को एटा जेल के अधिकारियों को चुनाव अभियान के दौरान भड़काऊ भाषण न देने संबंधी शपथ पत्र सौंपने के बाद रिहा कर दिया जाएगा। इसके बाद सोमवार को वह सर्वोच्च न्यायालय में भी ऐसा ही एक शपथ पत्र जमा करेंगे।
वरुण द्वारा रासुका हटाने के संबंध में दाखिल मामले पर अगली सुनवाई के लिए एक मई की तारीख तय की गई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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