वरुण गांधी की 2 सप्ताह के पैरोल पर रिहाई का आदेश (लीड-1)
प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति पी. सताशिवम और न्यायमूर्ति जे.एम. पांचाल की पीठ ने वरुण की रिहाई के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार के कड़ विरोध को खारिज करते हुए न्यायालय ने वरुण को अस्थाई रूप से रिहा करने का आदेश दिया।
पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वरुण को पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाए जाने के खिलाफ वरुण द्वारा दायर याचिका पर आखिरी फैसला सुरक्षित रखा। इस मामले की अगली सुनवाई एक मई को होगी।
न्यायालय ने कहा कि वरुण को गुरुवार को एटा जेल के अधिकारियों को चुनाव अभियान के दौरान भड़काऊ भाषण न देने संबंधी शपथ पत्र सौंपने के बाद रिहा कर दिया जाएगा। इसके बाद सोमवार को वह सर्वोच्च न्यायालय में भी ऐसा ही एक शपथ पत्र जमा करेंगे।
वरुण को एक समुदाय विशेष के खिलाफ कथित रूप से सांप्रदायिक टिप्पणियां करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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