लाल मस्जिद के मौलवी को जमानत

समाचार एजेंसी डीपीए के अनुसार अटार्नी शौकत अजीज सिद्दिकी ने संवाददाताओं को बताया कि अदालत ने पाया कि मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ इस मामले में ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे उन्हें जमानत पर रिहा होने से रोका जा सके।
27 आपराधिक मामले
एक निचली अदालत ने इससे पहले सरकारी पुस्तकालय पर अवैध कब्जे के कारण मौलवी अब्दुल अजीज की जमानत नामंजूर कर दी थी। लाल मस्जिद पर कमांडो कार्रवाई के दौरान बुर्का पहनकर महिला के वेश में भागने का प्रयास करते हुए अब्दुल अजीज को सुरक्षा बलों ने जुलाई 2007 में पकड़ा था।
उसके खिलाफ 27 आपराधिक मामले दायर किए गए थे। अजीज को पहले ही 25 मामलों में जमानत मिल चुकी है और एक मामला खारिज किया जा चुका है। सिद्दिकी ने बताया कि अजीज के दो या तीन दिनों में रिहा होने की आशा है। लाल मस्जिद पर सैनिक कार्रवाई के दौरान करीब 12 सुरक्षाकर्मियों सहित 100 लोगों की मौत हुई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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