टाइटलर पर फैसला 28 तक टला
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले के आरोपी कांग्रेस के जगदीश टाइटलर को क्लीन दी थी इस पर दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाना था। मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट पर कायम रहते हुए कहा कि पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण टाइटलर के खिलाफ केस नहीं बनता है।
मामला सेशन कोर्ट को भेजें
सीबीआई ने कोर्ट के ज्यूडिक्शन पर सवाल उठाया और कहा क्योंकि ये मामला धारा 302 से संबंधित है इसलिए एसीएमएम के कोर्ट को पावर नहीं है कि वह क्लोजर को स्वीकार या रिजेक्ट करे। इस मामले को सेशन कोर्ट में भेजा जाना चाहिए और सेशन कोर्ट ही यह फैसला करेगी कि किसको इसमें अभियुक्त के तौर पर सम्मन करना है।
सुनवाई के दौरान जहां टाइटलर के समर्थक उनके जयकारे लगाते दिखे, वहीं सिख समुदाय के लोगों में अभी भी नाराजगी बरकरार है। पंजाब में गुरुवार को भी छिटपुट प्रदर्शन हुए।