बूढ़ी बीमार मां को मिला कानून का सहारा

नई दिल्ली, 8 अप्रैल (आईएएनएस)। प्रेम कुमारी जैन बीमार हैं और उनकी उम्र भी 75 साल हो चुकी है लेकिन उनके चार में से तीन बेटे उनकी सुध नहीं ले रहे। अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनके तीनों बेटों को नाटिस जारी किया है और दिल्ली सरकार को उन्हें चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने का आदेश दिया है।

प्रेम कुमारी पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में अपने सबसे छोटे बेटे कुलदीप के साथ रहती हैं जो पेशे से अध्यापक है। कुलदीप के जरिए प्रेम कुमारी ने न्यायालय में एक याचिका दायर कर मांग की थीं कि उनके उपचार पर आने वाले खर्च का वहन उसके अन्य तीनों बेटे करें। याचिका में उन्होंने पिछले साल बने वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत सरकार से भी मदद की गुहार लगाई थी।

उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दिल्ली सरकार और उनके तीनों बेटों को आदेश दिया है कि प्रेम कुमारी को उचित चिकित्सा सहायता मुहैया कराई जाए और इस संबंध में पांच मई तक एक विस्तृत रिपोर्ट दायर की जाए।

प्रेम कुमारी की वकील नमिता रॉय ने न्यायाधीश रवींद्र भट के सामने दलील दी कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 24 और 25 के तहत सरकार उनकी पूरी देखभाल करेगी और चिकित्सा सुविधाओं समेत सभी जरूरते पूरी करेगी, लेकिन सरकार ऐसा करने में नाकाम रही।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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