लालू प्रसाद पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज
इसकी पुष्टि करते हुए किशनगंज जिले के पुलिस अधीक्षक आऱ एऩ सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी फिराक अहमद के आदेश पर यह मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि किशनगंज के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) खुशर्ाीद आलम की लिखित रिपोर्ट पर लालू प्रसाद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
लालू प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने सोमवार को किशनगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था।
ज्ञात हो कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी के खिलाफ रविवार को सारण जिले के भेल्दी थाने में सार्वजनिक सभा में अभद्र भाषा बोलने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। सारण संसदीय क्षेत्र से जहां लालू प्रसाद स्वयं राजद के उम्मीदवार हैं वहीं किशनगंज से तस्लीमुद्दीन राजद के प्रत्याशी हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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