भड़काऊ भाषण मामले में लालू पर मामला दर्ज, गिरफ्तारी के आदेश (लीड-1)

किशनगंज जिले के पुलिस अधीक्षक आर. एन. सिंह ने आईएएनएस को बताया कि लालू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी फेराक अहमद के आदेश पर यह मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि किशनगंज के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) खुशर्ाीद आलम के लिखित प्रतिवेदन पर दर्ज इस मामले में लालू पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 लगाई गई है।

लालू पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पीलीभीत में वरुण का मामला और यहां का मामला अलग-अलग है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि लालू के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि लालू ने सोमवार को किशनगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था, "यदि मैं गृहमंत्री होता तो मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी करने वाले वरुण गांधी को रोलर के नीचे कुचलवा देता, चाहे इसके लिए जो होता।" उन्होंने कहा था कि देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं।

लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ भी रविवार को सार्वजनिक सभा में अभद्र भाषा बोलने के आरोप में सारण जिले के भेल्दी थाने में मामला दर्ज किया गया था।

उल्लेखनीय है कि सारण संसदीय क्षेत्र से लालू प्रसाद तथा किशनगंज से तस्लीमुद्दीन राजद के प्रत्याशी हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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