मध्य प्रदेश में विदिशा से कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा निरस्त
कांग्रेस के प्रत्याशी पटेल ने नामांकन पत्र के साथ फार्म ए की छायाप्रति जमा की थी जिसके चलते नामांकन के निरस्त होने का खतरा बना हुआ था। भाजपा की ओर से पटेल का नामांकन निरस्त किये जाने की मांग की गई थी।
सोमवार को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान पटेल की ओर से अधिवक्ता विनीत गोधा ने नामांकन पत्र स्वीकार करने का आग्रह किया वहीं सुषमा स्वराज के वकील सतपाल जैन ने चुनावी दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए नामांकन निरस्त करने की मांग की। लगभग डेढ़ घंटे तक चली जिरह में निर्वाचन अधिकारी संदीप यादव ने दोनों का पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
यादव ने आईएएनएस को बताया कि राज कुमार पटेल की ओर से नामांकन पत्र के साथ आवश्यक फार्म ए की छायाप्रति संलग्न की गई थी, जबकि नियम है कि नामांकन पत्र के साथ फार्म ए तथा बी की मूल प्रति संलग्न होना चाहिए। फार्म ए की मूल प्रति संलग्न न होने के कारण पटेल का नामांकन निरस्त किया गया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।