यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन और न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करने के बाद मामले की सुनवाई 13 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है।
नामांकन से पहले जमानत के आसार
पीलीभीत की एक जनसभा में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में वरुण को रासुका के तहत 28 मार्च को जेल भेज दिया गया था। वरुण ने अपने ऊपर लगाये गये रासुका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को याचिका दाखिल की थी। वरुण के वकील मुकुल रोहतगी ने यह याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने कहा वरुण को नामांकन दाखिल करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से वरुण का रास्ता साफ होता दिख रहा है। पीलीभीत में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल है और मामले की अगली सुनवाई 13 को। ऐसे में वरुण गांधी को नामांकन से पहले जमानत मिलने के आसर बढ़ गये हैं।


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