नवाज़ पर लगी रोक का फ़ैसला निलंबित

पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के नेता नवाज़ शरीफ़ और उनके भाई पर चुनाव लड़ने संबंधी लगे प्रतिबंध के फैसले पर रोक लगा दी है. कुछ दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के उप चुनाव में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट 25 फ़रफ़री का फ़ैसला फ़िलहाल निलंबित कर दिया है.
लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि नवाज़ शरीफ़ को अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती. वर्ष 1999 में उस समय के सेनाध्यक्ष परवेज़ मुशर्रफ़ के विमान का अपहरण कराने के आरोप में अदालत ने नवाज़ शरीफ़ को दोषी ठहराया था. इसी कारण उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई थी.
इसी 'कथित विमान अपहरण की साज़िश' के बाद के घटनाक्रमों में नवाज़ शरीफ़ का तख़्तापलट हुआ था. शहबाज़ शरीफ़ दोबारा पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे. सोमवार को ही राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी ने पंजाब प्रांत में केंद्रीय शासन हटाने की घोषणा की थी.
पंजाब में विपक्षी मुस्लिम लीग (नवाज़) का शासन है और वहाँ कुछ दिन पहले केंद्रीय शासन लगाए जाने के बाद देश में राजनीतिक भूचाल सा आ गया था. पंजाब प्रंत में शासन चलाने के लिए राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी ने एक गवर्नर नियुक्त कर दिया था जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह था.
पंजाब में केंद्रीय शासन लगाए जाने के बाद राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो गई थी और राष्ट्रपति ज़रदारी को विपक्ष की तरफ़ सुलह-सफ़ाई का हाथ बढ़ाना पड़ा था.


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