शहबाज शरीफ पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री पद पर बहाल (लीड-1)
सर्वोच्च न्यायालय के 25 फरवरी के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान सरकार की अपील पर न्यायाधीश तस्सदुक हुसैन गिलानी की अध्यक्षता वाली पीठ की सुनवाई के बाद वकील जफर अली शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपना 25 फरवरी का निर्णय निलंबित कर दिया है।
गिलानी ने अपने फैसले में कहा कि अंतिम निर्णय आने तक शहबाज शरीफ मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं।
प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने शरीफ को उनकी बहाली पर बधाई देते हुए आशा जताई कि अब सभी राजनीतिक पार्टियां देश हित में सुलह की नीति को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगी।
शरीफ बंधुओं पर सरकार की अपील को नवाज शरीफ के नेतृत्व में वकीलों के लांग मार्च के बाद प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार मुहम्मद चौधरी की बहाली के बाद सुलह-सफाई की दूसरी कोशिश माना जा रहा है।
सरकार ने पहले वकीलों के प्रदर्शन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की धमकी दी और आंदोलन के दमन का प्रयास किया लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर होते देख चौधरी को प्रधान न्यायाधीश के पद पर बहाल कर दिया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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