सर्वोच्च न्यायालय ने संजय दत्त की याचिका ठुकराई
प्रधान न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने दत्त को दोषी ठहराने संबंधी फैसले को यह कहकर स्थगित रखने से इंकार कर दिया कि उनके मामले की तुलना क्रिकेट से राजनीति में आए नवजोत सिंह सिद्धू के मामले से नहीं की जा सकती। सिद्धू ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने पर सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।
न्यायालय ने कहा कि सिद्धू ने पहले अपनी सीट छोड़ी थी और उसके बाद खुद को दोषी ठहराए जाने को स्थगित रखने का अनुरोध करने वाली याचिका दाखिल की थी।
दत्त को मुंबई बम विस्फोटों में दोषी ठहराते हुए छह साल की कैद सुनाई गई है। उन्होंने मार्च के आरंभ में सिद्धू के मामले का हवाला देते हुए अपनी सजा के फैसले को स्थगित रखने का अनुरोध किया था ताकि वे चुनाव लड़ सकें।
निर्वाचन कानूनों के मुताबिक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए और दो साल से ज्यादा के कारावास की सजा पाए व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर रोक है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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