पीलीभीत में हिंसा पर वरुण के खिलाफ मामला दर्ज (लीड-1)
जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि भाजपा नेताओं ने हिंसा के लिए कार्यकर्ताओं को उकसाया था। वरुण और 13 अन्य कार्यकर्ताओं पर हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज किया गया है।
पीलीभीत के जिला अधिकारी अजय चौहान ने संवाददाताओं से कहा कि धारा 144 के अलावा वरुण और उनके 13 समर्थकों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या के प्रयास), 331,332 और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा सात तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ ही दंगे का मामला दर्ज किया गया है।
पीलीभीत के पुलिस प्रमुख प्रकाश डी. ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि शहर कोतवाली में वरुण गांधी, कलराज मिश्र और पूर्व विधायक बी. के. गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वरुण के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का मामला, जबकि मिश्र और गुप्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 की तहत मामला दर्ज किया गया।
इससे पहले शनिवार को वरुण ने पीलीभीत के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जहां से अदालत ने उन्हें 30 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। अब 30 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी।
अदालत से बाहर निकलने के बाद वरुण को ले जा रही पुलिस की गाड़ी का पीछा करते हुए सैकड़ों समर्थकों को देखा गया था। बहुत से लोगों को गाड़ी से लटकते और बोनट पर चढ़ते देखा गया था, जिससे पुलिसकर्मियों को काफी कठिनाई हुई था।
वरुण को ले जा रहे काफिले के स्थानीय जेल के प्रवेश द्वार पर पहुंचने के बाद भीड़ हिंसा पर उतारू हो गई थी और पुलिस को उसे काबू में करने के लिए गोली चलानी पड़ी थी। इस गोलीबारी में तीन लोग घायल हो गए थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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