वरुण ने अग्रिम जमानत की याचिका वापस ली, पार्टी का समर्थन (राउंडअप)

By Staff
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वरुण पर पीलीभीत में एक चुनावी रैली के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।

वरुण के वकील ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पीलीभीत पुलिस की ओर दर्ज प्राथमिकी खारिज करने की याचिका नामंजूर कर दिए जाने के मद्देनजर वह अग्रिम जमानत की यह याचिका वापस ले रहे हैं।

वरुण द्वारा अपनी याचिका वापस लिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अब कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 मार्च को वरुण को अग्रिम जमानत दी थी जिसकी अवधि शुक्रवार को पूरी हो रही थी।

भड़काऊ भाषण देने के आरोप में वरुण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और जनप्रतिनिधित्व कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने विवादित उम्मीदवार वरुण गांधी की उस योजना का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने अदालत में जाकर अपनी गिरफ्तारी देने की बात कही है।

भाजपा प्रवक्ता बलबीर पुंज ने आईएएनएस को शुक्रवार को बताया, "निश्चित रूप से वरुण के खिलाफ उनका कोई राजनीतिक शत्रु लगा हुआ है। फिलहाल वरुण गांधी के पास दो विकल्प हैं, या तो उनकी जमानत की अवधि बढ़ाई जाए या फिर वे अदालत में जाकर अपनी गिरफ्तारी दें।"

पुंज ने कहा, "वरुण कानून के दायरे में रह कर जो भी विकल्प भी चुनते हैं, पार्टी उनका समर्थन करेगी।"

पार्टी के एक अन्य नेता ने कहा, "भाजपा को वरुण की अदालत में गिरफ्तारी में कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें पार्टी की इस राय के बारे में सूचित कर दिया गया है। वह संभवत: शनिवार को अदालत में समर्पण करने के लिए पीलीभीत जाएंगे।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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