वरुण ने अग्रिम जमानत की अर्जी वापस ली
नई दिल्ली, 27 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता वरुण गांधी के वकील द्वारा उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी वापस लिए जाने के बाद उसे खारिज कर दिया।
वरुण पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। उनके वकील ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा वरुण की ओर से दाखिल की गई अपने खिलाफ पीलीभीत पुलिस की ओर दर्ज प्राथमिकी खारिज करने की अर्जी नामंजूर कर दिए जाने के मद्देनजर, वह अग्रिम जमानत की यह अर्जी वापस ले रहे हैं।
न्यायालय द्वारा अर्जी खारिज कर दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अब कभी भी वरुण के खिलाफ वारंट जारी कर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 मार्च को वरुण को अग्रिम जमानत दी थी जिसकी अवधि शुक्रवार को पूरी हो रही थी।
भड़काऊ भाषण देने के आरोप में वरुण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और जनप्रतिनिधि कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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