चुनाव नहीं लड़ सकेंगे मुख्तार अंसारी

हाई कोर्ट ने वाराणसी से बसपा प्रत्याशी व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
मुख्तार अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण टंडन की खंडपीठ ने कहा कि न्यायिक हिरासत में होने के कारण अंसारी न्यायिक हिरासत का मतदान करने का अधिकार तो वैसे ही खारिज हो जाता है।
न्यायालय ने साफ कह दिया है कि ऐसे में अंसारी को आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करने की इजाजत देने का सवाल ही नहीं उठता।
गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में गाजीपुर जेल में बंद हैं। अंसारी पर हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और धमकाने के दर्जनभर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
मुख्तार ने इससे पहेल भी एक याचिका गाजीपुर की स्थानीय न्यायालय से दी थी कि उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में नामांकन करने की अनुमति दी जाए, लेकिन न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद मुख्तार ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी।


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