सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वरुण गांधी

न्यायालय के न्यायमूर्ति इम्तियाज मुमताज और न्यायमूर्ति एससी निगम की खण्डपीठ में याचिका पर सुनवाई करने के बाद वरुण की याचिका निरस्त कर दी। खण्डपीठ ने अपने फैसले पर कोई कारण नहीं बताया।
वरुण गांधी ने 19 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज कराने को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट से अग्रिम जमानत का अनुरोध किया था।
वरुण का कहना है कि वो राजनीतिक साजिश के शिकार हुए हैं, जिसमें उन्हें फंसाया गया है। इस पर अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है, तो वो अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ेंगे।
गौरतलब है कि वरुण गांधी पर पीलीभीत में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पुलिस ने उनके खिलाफ तीन आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। यह मामले आईपीसी की धारा 153 (ए), 188 और 124 के अंतर्गत दर्ज हैं।
चुनाव आयोग ने इस संबंध में उन्हें और उनकी पार्टी को नोटिस भी जारी किया था। इससे पहले वरुण को 20 मार्च को अग्रिम जमानत मिली थी, जिसका समय एक सप्ताह में पूरा हो जाता है।


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