केंद्रीय मंत्री शकील अहमद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
जिला अभियोजन पदाधिकारी जय नारायण केसरी ने बताया कि उच्च विद्यालय, केवटी के प्रांगण में गत 14 मार्च को मंत्री ने अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति के उस समय सभा की थी जब विद्यालय में परीक्षा चल रही थी।
उन्होंने बताया कि इस मामले की एक प्राथमिकी केवटी के थाना प्रभारी मोहम्मद सनाउल्लाह की लिखित शिकायत पर केवटी थाने में दर्ज कराई गई थी। इसमें मंत्री को आचार संहिता के उल्लंघन तथा अनुमंडल पदाधिकारी रामेश्वर भगत, कनिष्ठ अभियंता सत्यनारायण पंडित तथा केवटी प्रखंड विकास पदाधिकारी रवीन्द्र नाथ को अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया था।
केसरी के मुताबिक उन्होंने गत मंगलवार को दरभंगा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक आवेदन देकर सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग की थी। इसी मामले में न्यायालय ने आज सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने इस मामले पर सख्ती बरतते हुए राज्य सरकार को दरभंगा के अनुमंडल पदाधिकारी रामेश्वर भगत को निलंबित करने तथा दरभंगा के जिलाधिकारी अरूण प्रसाद तथा पुलिस अधीक्षक पंकज दराद के स्थानांतरण का आदेश दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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