मुख्तार अंसारी को नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं मिली
बुधवार को मुख्तार अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने कहा कि चूंकि अंसारी न्यायिक हिरासत में हैं ऐसे में उनके मतदान करने का अधिकार तो वैसे ही खारिज हो जाता है। न्यायालय ने साफ किया कि ऐसे में उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल करने की इजाजत देने का सवाल ही नहीं उठता।
इससे पहले मुख्तार ने गाजीपुर की स्थानीय न्यायालय से भी गुहार लगाई थी कि उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में नामांकन करने की अनुमति दी जाए, लेकिन न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद मुख्तार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी।
मुख्तार अंसारी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में गाजीपुर जेल में बंद हैं। अंसारी पर हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और धमकाने के दर्जनभर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
ज्ञात हो कि वाराणसी में प्रथम चरण(सोलह अपैल) में चुनाव होना है। वहां नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च निर्धारित है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
*


Click it and Unblock the Notifications