इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वरुण गांधी की याचिका खारिज की
वरुण गांधी ने गत 19 मार्च को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पीलीभीत में कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण पर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी दर्ज को रद्द करने और अग्रिम जमानत की मांग की थी। याचिका में वरुण ने राजनीतिक साजिश के तहत उनको फंसाए जाने का आरोप लगाया था।
न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा और न्यायमूर्ति एस.सी.निगम की खण्डपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए वरुण गांधी की इस याचिका को खारिज कर दिया।
उल्लेखनीय है कि वरुण गांधी पर पीलीभीत में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पुलिस ने उनके खिलाफ तीन आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। वरुण गांधी के वकील गोपाल चतुर्वेदी ने इलाहाबाद में संवाददाताओं से कहा कि हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फैसले के अध्ययन के बाद हम उच्चतम न्यायालय जा सकते है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में वरुण गांधी एवं भाजपा को नोटिस भी जारी किया था।
इससे पहले वरुण को दिल्ली उच्च न्यायालय ने गत 20 मार्च को अग्रिम जमानत दे दी थी जो केवल एक सप्ताह के लिए वैध थी। अग्रिम जमानत की वैधता समाप्त होने में अब केवल दो दिन बाकी हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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