न्यायाधीश पर चप्पल से हमला करने वाली महिला को जमानत
न्यायमूर्ति बी.एन.अग्रवाल, न्यायमूर्ति जी.एस.सिंघवी और आर.एम.लोढ़ा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 14 अप्रैल की तारीख सुनिश्चित कर दी।
मुंबई के बॉस स्कूल ऑफ म्यूजिक से जुड़ीं लीला डेविड, एóोट्टे कोट्टियन, पवित्र मुरली और सविता पारेख तथा उनके पुरुष सहकर्मी किशोर पारेख को सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तीन महीने कारावास की सजा सुना दी थी। आरोप यह था कि इनमें से एक महिला ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरिजित पसायत पर चप्पल फेंक दिया था।
चप्पल फेंकने की घटना के बाद न्यायमूर्ति पसायत ने अदालत का अपमान करने के आरोप में पांचों को तीन महीने कारावास की सजा सुना दी। लेकिन उसी खंडपीठ के एक अन्य न्यायाधीश अशोक कुमार गांगुली का सजा देने के मुद्दे पर अलग विचार था।
एक ही खंडपीठ के दो न्यायाधीशों का इस मामले पर अलग-अलग मत होने के कारण मामला दूसरी खंडपीठ को स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि शुक्रवार को बाद में न्यायमूर्ति पसायत ने किशोर पारेख को आरोप से बरी कर दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।