योसेफ़ फ्रित्सल को उम्रकैद की सज़ा

अदालत ने फ्रित्सल को मानसिक चिकित्सालय में रखने का भी आदेश दिया है. तीन दिन सुनवाई के बाद आठ जजों की पैनल ने कल ये सज़ा सुनाई.
फ्रित्सल को उम्रकैद की सजा नवजात शिशु की मौत के मामले में दी गई है जिसे उनकी बेटी ने जन्म दिया था। जूरी की राय थी कि अगर जन्म के बाद नवजात शिशु का इलाज कराया जाता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं होने दिया।
फ्रित्सल के वकील ने कहा कि सज़ा बिलकुल ठीक है. फ्रित्सल ने बुधवार को अपने सारे गुनाह कबूल कर लिये थे. फ्रित्सल ने कहा है कि उसे कोर्ट का फैसला मंजूर है और वह ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ अपील नहीं करेगा।
फ्रित्सल ने बेटी के साथ बलात्कार और अनैतिक संबंध का आरोप तो पहले ही स्वीकार कर लिया था, बुधवार को उसने बेटी को जबरदस्ती कैद में रखने और उससे पैदा हुए एक बच्चे की मौत की जिम्मेदारी भी स्वीकार कर ली थी।


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