वरुण को अग्रिम जमानत मिली

न्यायमूर्ति रवि खेत्रपाल ने 27 मार्च तक वरुण को अग्रिम जमानत दी है। वरुण के वकीलों ने न्यायालय से अपील की कि उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत के प्रावधान नहीं हैं। वरुण को 50,000 रुपये का निजी मुचलका भरने को कहा गया है।
वरुण के खिलाफ पीलीभीत के बारखेडा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए और 188 तथा जनप्रतिनिधि कानून की धारा 125 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे वरुण का कहना है कि यह प्राथमिकी उनके कथित भाषणों के नौ दिन बाद दर्ज की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह उनके राजनीति भविष्य को चौपट करने और उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश का हिस्सा है।
उल्लेखनीय है कि भड़काऊ भाषण वाली सीडी उजागर होने के बाद से वरुण विवादों के घेरे में हैं। यहां तक कि उनकी अपनी पार्टी भाजपा ने इस मामले में उनसे दूरी बना ली है, जबकि कांग्रेस और वाम दलों ने उनकी उम्मीदवारी वापस लेने की मांग की है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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