वरुण को मिली अग्रिम जमानत, आयोग को दिया नोटिस का जवाब (लीड-1)
उधर, वरुण ने निर्वाचन आयोग के नोटिस का जवाब भी दे दिया है। अपने जवाब में उन्होंने दोहराया कि कथित भाषणों के संकलन वाले टेप के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि उनका उद्देश्य साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने का नहीं था।
वरुण के वकीलों ने तर्क दिया है कि जिस टेप में उन्हें कथित आपत्तिजनक भाषणों को देते दिखाया गया है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। वरुण ने जो भाषण दिया था उसके पीछे साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने का उनका उद्देश्य भी नहीं था।
इधर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें 27 मार्च तक अग्रिम जमानत दे दी। वरुण के वकीलों के इस तर्क के बाद कि उत्तरप्रदेश में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं हैं, न्यायमूर्ति रेवा क्षेत्रपाल ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। उन्हें 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई।
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के पोते और संजय व मेनका गांधी के बेटे वरुण के सचिव ने इससे पहले आज 10.30 बजे यहां निर्वाचन आयोग के दफ्तर में जवाब दाखिल किया।
निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने कहा कि जवाब का अध्ययन करने के बाद ही वे कोई टिप्पणी करेंगे।
भड़काऊ भाषण वाली सीडी सामने आने के बाद से वरुण विवादों में हैं। यहां तक कि उनकी अपनी पार्टी भाजपा ने इस मामले में उनसे दूरी बना ली है, जबकि कांग्रेस और वाम दलों ने उनकी उम्मीदवारी वापस लेने की मांग की है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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