स्टांप घोटालाः तेलगी को 7 वर्ष की कैद

By Staff
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अहमदाबाद। चर्चित स्‍टाम्‍प पेपर घोटाले पर अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने मुख्‍य आरोपी अब्‍दुल करीम तेलगी को सात साल की कैद की सजा सुनायी है।

केंद्रीय जांच ब्‍यूरो (सीबीआई) अदालत ने तेलगी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है जो न भरने की सूरत में उसे सात वर्ष और सजा भुगतनी होगी।

इसके अलावा अदालत ने सह आरोपियों सादिक इब्राहिम और सिद्धार्थ फर्नांडिस को भी क्रमशः सात और पांच वर्ष की सजा सुनाई है। सादिक पर भी 35000 रुपये और फर्नांडिस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इससे पूर्व पांच आरोपियों को पांच साल की सजा सुनाई जा चुकी है।

गौरतलब है कि इस मामले में अहमदाबाद पुलिस ने 2001 में शहर के दिल्ली दरवाजा इलाके से 20 लाख रुपये के फर्जी स्टांप पेपर, रिवेन्यू स्टांप और शेयर हस्तांतरण स्टांप जब्त किये थे। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने बाद में शहर के घटलोदिया इलाके से तीन करोड़ रुपये के और फर्जी स्टांप पेपर आदि जब्त किये थे।

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