फ्रिट्जल को हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा (लीड-1)

अदालत ने 73 वर्षीय फ्रिट्जल को अपनी बेटी से बलात्कार करने, बच्चे की हत्या और दासता के आरोपों में दोषी ठहराया।

आस्ट्रिया में हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, वहीं दासता के आरोप में दोषी को 20 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

इससे पहले बुधवार को अदालत के समक्ष फ्रिट्जल ने अपने ऊपर लगाए गए बलात्कार, हत्या और दासता के आरोप को स्वीकार कर लिया था।

उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए अदालत में कहा था कि वह अपनी बेटी एलिजाबेथ के बच्चे की मौत का दोषी है। हालांकि फ्रिट्जल ने अदालत से कहा था कि उसने नवजात को जानबूझ कर नहीं मारा बल्कि उसके स्वास्थ्य का आकलन करने में गलती हुई।

वर्ष 1996 में एलिजाबेथ ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से एक ने जन्म के बाद दम तोड़ दिया था। फ्रिटजल पर आरोप था कि उसने अपनी बेटी के साथ बंद उसके बच्चे को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई।

फ्रिटजल पर आरोप है कि वह पिछले 24 साल से अपनी बेटी को घर के एक तहखाने में बंद कर दिया और लगातार उसके साथ बलात्कार किया और अपनी ही बेटी से बच्चे पैदा किए।

इस दौरान इस तहखाने में उसकी बेटी ने सात बच्चों को जन्म दिया जिनमें से छह जीवित हैं। फ्रिटजल ने अपनी बेटी को पिछले साल अप्रैल तक तहखाने में बंद रखा था।

इस सुनवाई से संबंधित समाचार को प्राप्त करने के लिए दुनियाभर से 200 पत्रकार यहां जुटे हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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