रैगिंग: संस्थानों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

Supreme Court
नई दिल्ली। बीते सप्‍ताह हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में रैगिंग की दो बड़ी घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित शिक्षण संस्‍थानों को नोटिस जारी की है।

रैगिंग के कारण एक छात्र की मौत और एक छात्रा द्वारा आत्महत्या का प्रयास किए जाने के मामले को संज्ञान में लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दो शिक्षण संस्थानों को इस सवाल के साथ नोटिस जारी किया कि रैगिंग रोकने में विफल होने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।

न्यायमूर्ति अरिजित पसायत और न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली की खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम द्वारा दायर एक कानूनी याचिका पर यह नोटिस जारी किया।

अपनी कानूनी याचिका में सुब्रमण्यम ने खंडपीठ को हाल में रैगिंग की घटी दो घटनाओं का हवाला दिया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज के छात्र अमन कचरू की आठ मार्च को मौत हो गई थी।

दूसरी ओर आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के बापातला में गवर्नमेंट एग्रिकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज की एक 20 वर्षीय छात्रा ने अपने वरिष्ठों द्वारा निर्वस्त्र नाच करने के लिए मजबूर किए जाने पर आत्महत्या करने की कोशिश की थी।

खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को भी नोटिस जारी किया है। अदालत ने इन मामलों में अब तक की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देने को कहा है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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