रामालिंगा राजू को 2 दिन और हिरासत में रखना चाहती है सीबीआई
सीबीआई ने इस संबंध में मंगलवार को 14वें अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी एस. सैमुएल विक्टर एम्मानुएल की अदालत में याचिका दाखिल की।
सात दिन की सीबीआई हिरासत समाप्त होने के बाद मंगलवार को रामालिंगा राजू, उनके भाई और कंपनी के पूर्व प्रबंध निदेशक बी. रामाराजू, पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी वदलामणि श्रीनिवास और प्राइसवाटरहाउस से निकाले जा चुके साझीदार एस.गोपालकृष्णन और तल्लुरी श्रीनिवास को अदालत के समक्ष पेश किया गया।
दंडाधिकारी ने मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद सभी अभियुक्तों को चंचलगुडा जेल भेज दिया गया। अभियुक्तों की न्यायिक हिरासत 20 मार्च को समाप्त हो रही है।
अदालत ने नौ मार्च को इन अभियुक्तों को सात दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था।
सीबीआई के उपमहानिरीक्षक वी.वी. लक्ष्मी नारायण की अध्यक्षता वाली मल्टी-डिस्प्लिनरी इन्वेस्टिगेशन टीम (एमडीआईटी) ने आरोपियों से राजभवन के निकट दिलकुश अतिथिगृह में पूछताछ की। सीबीआई की टीम ने इसी अतिथिगृह में अपना कार्यालय बना रखा है।
उल्लेखनीय है कि सात जनवरी को रामालिंगा राजू ने कंपनी में घोटाले की बात स्वीकार करते हुए कहा था कि कंपनी के खातों में पिछले कई वर्षो से हेराफेरी की जा रही थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।