वरुण के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज (लीड-1)
पीलीभीत के जिला अधिकारी एम. पी. अग्रवाल ने कहा, "पूर्व मंत्री मेनका गांधी के पुत्र वरुण गांधी के खिलाफ बरकेड़ा पुलिस थाने में गैर जमानती मुकदमा दर्ज किया गया है।"
पीलीभीत के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आर. के. चतुर्वेदी ने कहा, "वरुण गांधी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) व धारा 188 और जन प्रतिनिधि कानून की धारा 125 लगाया गया है।" उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है।
इससे पहले निर्वाचन आयोग ने उत्तरप्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को वरुण गांधी के खिलाफ उनके कथित भड़काऊ सांप्रदायिक भाषणों के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे।
नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग ने एक बयान जारी कर कहा, "निर्वाचन आयोग उत्तरप्रदेश के प्रमुख निर्वाचन को वरुण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और जन प्रतिनिधि कानून के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश देता है।"
आयोग ने आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन के लिए वरुण गांधी के साथ-साथ भाजपा को भी नोटिस भेजा है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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