रैगिंगः हिमाचल, आंध्र प्रदेश को नोटिस

Supreme Court
नई दिल्ली। रैगिंग को रोकने के लिए विशेष गाइडलाइंस जारी कर चुके सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों प्रकाश में आये रैगिंग मामलों में हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी की है।

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों की जांच के निर्देश देते हुए दोनों सरकारों से जवाब मांगा है। पहला मामला हिमाचल के कांगड़ा जिले में रैगिंग के दौरान पिटाई में मेडिकल छात्र अमन कचरू की मौत का है और दूसरा आंध्र प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज में छात्रा द्वारा केमिकल पीकर आत्‍महत्‍या के प्रयास करने का है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नोटिस जारी करते हुए दोनों राज्यों के पुलिस महानिदेशकों से 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है।

इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट रैगिंग मामलों को लेकर गंभीरता दिखा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग पर लगाम कसने के लिए राघवन कमिटी का भी गठन किया।

इसके अलावा यूजीसी ने भी ऐलान किया है कि जो यूनिवर्सिटी और कॉलिज रैगिंग रोकने में असमर्थ रहेंगे, उनके फंड में कटौती की जाएगी।

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पिछले हफ्ते रैगिंग के दौरान पिटाई से अमन कचरू नाम के मेडिकल छात्र की मौत हो गई थी, उसके बाद आंध्र प्रदेश के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग के दौरा एक छात्रा पर आधे वस्‍त्रों में डांस करने का दबाव डाला गया, जिसके बाद उसने केमिकल पीकर आत्‍महत्‍या करने की कोशिश की।

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