धर्म के नाम पर अतिक्रमण गलत: हाई कोर्ट

Karnataka High Court
बेंगलुरु: कनार्टक उच्‍च न्‍यायालय ने कहा है कि कोई भी मंदिर, चर्च या मस्जिद सार्वजनिक स्‍थानों में नहीं स्‍थापित करने चाहिये। न्‍यायालय ने राज्‍य सरकार से इस संबंध में कहा है कि वो इस संबंध में दो सप्‍ताह के अंदर एक समान नियम बनाये।

उच्‍च न्‍यायालय ने यह निर्णय शुक्रवार को सुनाया। इसके अलावा कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि सार्वजनिक स्‍थलों पर धर्म के नाम पर अतिक्रमण कितना सही है।

ओकालीपुरम इलाके के लक्ष्‍मणा राओ पार्क पर धार्मिक स्‍थल बनाये जाने के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्‍य न्‍यायाधीश की एक बेंच ने कहा कि अगर एक गरीब व्‍यक्ति जमीन के छोटे से टुकड़े पर भी कब्‍जा कर लेता है तो उसे बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है।

लेकिन भगवन के नाम पर होने वाले अतिक्रमण को लोग आशीर्वाद समझते हैं। अगर नियमों की बात करें तो इसमें भी कानून लागू होता है। ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर अतिक्रमण कर रहे हैं वो गलत हैं।

कोई भी चर्च, मंदिर या मस्जिद अ‍ादि किसी सार्वजनिक स्‍थान पर नहीं बनायी जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे को किसी की भावनाओं से जोड़ना भी गलत होगा।

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