सर्वोच्च न्यायालय ने संजय दत्त मामले में केंद्र और सीबाआई का पक्ष मांगा
दत्त ने गुरुवार को दाखिल याचिका में वर्ष 1993 के मुंबई बमकांड में खुद को दोषी ठहराने संबंधी फैसला स्थगित करने की मांग की थी, ताकि वह आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकें।
प्रधान न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति मरक डेय काटजू और न्यायमूर्ति पी.सतशिवम की खंडपीठ ने शुक्रवार को दत्त की याचिका पर केंद्र सरकार और सीबीआई को ये नोटिस जारी किए। न्यायालय ने उनसे दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी।
उल्लेखनीय है कि दत्त को गैर कानूनी तौर पर हथियार रखने के आरोप में छह साल की कैद सुनाई गई थी और इस समय वह जमानत पर हैं।
दत्त ने याचिका में क्रिकेट से राजनीति में आए नवजोत सिंह सिद्धू का हवाला दिया है। सिद्धू को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। न्यायालय द्वारा वर्ष 2007 में उनके खिलाफ दोष निर्धारण संबंधी फैसले पर रोक लगाए जाने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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