मर्सिडिज के निर्माता व डीलर पर जुर्माना
नई दिल्ली, 2 मार्च (आईएएनएस)। राजधानी की एक उपभोक्ता अदालत ने लग्जरी कार मर्सिडिज बेंज के निर्माता डैमलेर क्राइस्लर और उसके एक डीलर को उपभोक्ता को बरगलाने और उसे पुराने मॉडल की कार बेचने का दोषी ठहराते हुए पांच लाख रुपये का भुगतान करने को कहा है।
न्यायाधीश जे. डी. कपूर की अध्यक्षता वाली दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि शिकायतकर्ता को वह कार बेची गई जो कभी बाजार में लांच ही नहीं की गई।
इसके लिए कार निर्माता और उसके डीलर टीएनटी मोटर्स लिमिटेड को आयोग ने गलत सेवा देने और अनौतिक व्यापार करने का दोषी ठहराया। आयोग ने कंपनी से वाहन वापस लेने और कीमत लौटाने का आदेश दिया।
इसी तरह एक अन्य कार डीलर इंटरकार्ड आई लिमिटेड, जिसने वर्ष 2003 में अपने निजी उपयोग के लिए कार खरीदी थी, ने भी आयोग से मर्सिडिज के निर्माता से वाहन की पूरी कीमत और दो लाख रुपये का मुआवजा दिलाने की मांग की है।
उपभोक्ता फरवरी 2003 में मर्सिडिज बेंज का सी-180 मॉडल खरीदने के लिए डीलर के पास गया था, लेकिन उसे सी-180के वर्जन की गाड़ी आपूर्ति की गई। उसे बताया गया कि यह नया मॉडल है और हाल ही में लांच हुआ है।
आयोग ने पिछले सप्ताह अपने फैसले में कहा, "निर्माता और डीलर की इस हरकत से उपभोक्ता को भारी वित्तीय घाटा, मानसिक पीड़ा व मानसिक शांति भंग हुई।"
आयोग ने निमार्ता और डीलर से वाहन की कीमत वापस करने के साथ ही 20 हजार रुपये का मुआवजा देने को कहा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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