हड़ताल अवधि का वेतन नहीं देने के आदेश पर कर्मचारी भड़के
हड़ताल में शामिल कर्मचारी संगठन बिहार सचिवालय सेवा संघ के महासचिव अनिल कुमार सिंह ने शनिवार को आईएएनएस से कहा कि हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को दंडित नहीं करने संबंधी पटना उच्च न्यायालय के आदेश को सरकार पूरी इमानदारी से लागू करे।
उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को वित्त विभाग के उप सचिव सुनील कुमार सिंह ने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों, प्रमंडलीय आयुक्तों तथा जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर हड़ताल अवधि के लिए किसी प्रकार का वेतन अथवा वैतनिक अवकाश नहीं प्रदान करने का निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है कि इस अवधि के लिए असाधारण अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किया जाएगा।
ज्ञात हो कि गत सात जनवरी से नौ फरवरी तक बिहार के लगभग तीन लाख अराजपत्रित कर्मचारी केन्द्रीय वेतनमान को केन्द्र सरकार की तर्ज पर लागू करने सहित अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। नौ फरवरी को पटना उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद कर्मचारी वापस अपने काम पर लौटे थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।