तत्काल टिकट प्रणाली पर रेल राज्यमंत्री ने दिया स्पष्टीकरण
-यदि यात्री की यात्रा का प्रारंभिक प्वाइंट तथा गाड़ी में चढ़ने का प्वाइंट अलग-अलग हो, उस स्थिति में यदि गाड़ी यात्रा के प्रारंभिक प्वाइंट पर न कि यात्री के गाड़ी में चढ़ने के प्वाइंट पर 3 घंटे से अधिक विलंब से चल रही हो।
-यदि गाड़ी का मार्ग बदल दिया गया हो तथा यात्री की उस मार्ग पर यात्रा करने की इच्छा न हो।
-यदि गाड़ी का मार्ग बदल दिया गया हो तथा गाड़ी में चढ़ने का स्टेशन अथवा गंतव्य स्टेशन अथवा दोनों स्टेशन बदले गए मार्ग पर न हो।
-यदि वह डिब्बा नहीं लगाया गया हो जिसमें तत्काल स्थान निर्धारित किया गया हो तथा यात्री को उसी श्रेणी में स्थान मुहैया नहीं किया गया हो।
-यदि यात्री को निम्नतर श्रेणी में स्थान दिया गया हो तथा वह यात्रा करने की इच्छुक न हो । यदि यात्री निम्नतर श्रेणी में यात्रा करता है, तो यात्री को किराए का अंतर तथा तत्काल प्रभार का अंतर, यदि यदि कोई हो, वापस किया जाएगा ।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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