पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम को सज़ा

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम को आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत बुधवार को सज़ा सुना सकती है. अदालत उन्हें दोषी क़रार दे चुकी है.
बारह साल पुराने इस मामले में अदालत ने 20 फ़रवरी, 2009 को सुखराम को दोषी क़रार दिया था.
उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक क़ानून के तहत एक से सात साल के कारावास की सज़ा सुनाई जा सकती है. सीबीआई ने अगस्त,1996 को सुखराम के दिल्ली, ग़ाजियाबाद और हिमाचल प्रदेश स्थित घरों पर छापा मारा था.
सीबीआई ने तब उनकी संपत्ति का करोड़ों रुपए में आकलन कर उनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया था. वर्ष 1997 में भ्रष्टाचार निरोधक क़ानून के तहत उनके ख़िलाफ़ अदालत में चार्जशीट दायर की गई थी.
हिमाचल प्रदेश के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने वाले 82 वर्षीय सुखराम वर्ष 1991 से लेकर 1996 तक केंद्रीय संचार मंत्री रहे थे. उनके ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार संबंधी कई आरोप लगे लेकिन हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में उन्हें संचार क्रांति के लिए जाना जाता है.


Click it and Unblock the Notifications