भ्रष्टाचार मामले में सुखराम दोषी करार
दूरसंचार के उपकरणों की आपूर्ति में हुई धांधली के मुख्य आरोपी सुखराम पर वर्ष 1991 से 1996 के बीच आय के स्रोतों से 4.25 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जमा करने का आरोप था।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश वीके माहेश्वरी ने सुखराम को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी पाया है। मामले में 24 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी।
इस मामले में सुखराम के अलावा दूरंसचार विभाग के पूर्व उप महानिदेशक रुन्नू घोष और हैदराबाद के उद्योगपति पतारू राम राव आरोपी थे।
गौरतलब है कि सुखराम के खिलाफ सीबीआई ने 27 अगस्त, 1996 को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था। 1996 में हिमाचल प्रदेश के मंडी में सुखराम के आवास से 36.2 लाख रुपये नगद बरामद हुए थे।
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