सुखराम भ्रष्टाचार के दोषी करार, सात वर्ष तक की कैद हो सकती है (लीड-2)
पूर्व संचार मंत्री 82 वर्षीय सुखराम को मंगलवार 24 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी और उन्हें सात वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश वी. के. माहेश्वरी ने सुखराम को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत 4.25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संपत्ति रखने दोषी पाया। इसमें वे 2.45 करोड़ रुपये भी शामिल थे जो वर्ष 1991 से 1996 के दौरान उनके आवास से जब्त किए गए।
इस बीच सुखराम ने एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा है कि उन्हें गलत ढंग से फंसाया गया है और वह ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।
गौरतलब है कि सुखराम के खिलाफ सीबीआई ने 27 अगस्त, 1996 को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने 1996 में हिमाचल प्रदेश के मंडी में सुखराम के आवास से 3.62 करोड़ रुपये बरामद किए थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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