राजू बंधुओं को नहीं मिली जमानत (लीड-1)
छठे अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डी. रामाकृष्णा की अदालत ने तीनों की ताजा जमानत याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। अदालत ने इसके साथ ही 70 अरब रुपये के घोटाले मामले में आयकर विभाग को रामालिंगा राजू से 21 फरवरी को एक दिन पूछताछ करने की अनुमति दे दी।
अदालत ने बाजार नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) को सत्यम कंप्यूटर के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी वदलामणि श्रीनिवास से शुक्रवार को और प्राइस वाटर हाऊस के दो पूर्व ऑडिटरों से गुरुवार को यहां की चंचलगुडा जेल में पूछताछ की इजाजत दे दी।
इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सेबी ने कंपनी के संस्थापक बी. रामालिंगा राजू और पूर्व मुख्य प्रबंधक बी. रामाराजू से पूछताछ की थी।
पिछले सप्ताह सेबी ने स्थानीय अदालत में श्रीनिवास के अलावा प्राइस वाटर हाऊस के ऑडिटर एस. गोपालकृष्णन और तल्लुरी श्रीनिवास से पूछताछ के लिए याचिका दाखिल की थी।
इस मामले में पांचों आरोपी जनवरी के शुरू से ही न्यायिक हिरासत में हैं। रामालिंगा राजू और उसके भाई को नौ जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उसके एक दिन बाद पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी वदलामणि श्रीनिवास को गिरफ्तार किया गया था।
उधर सत्यम घोटाले की जांच आंध्र प्रदेश पुलिस की सीबी-सीआईडी से लेकर सीबीआई के हवाले कर दिया गया है।
सीबीआई ने बुधवार को एक बयान में कहा, "हमें केंद्र सरकार से सत्यम कंप्यूटर घोटाला मामले को आंध्र प्रदेश सीआईडी से लेने की अधिसूचना प्राप्त हुई है। हम इस बहुपक्षीय अनोखे घोटाले के विभिन्न पक्षों को देखेंगे। हम शीघ्र ही मामला दर्ज करेंगे। "
सीबीआई अब हैदराबाद में बहुआयामी जांच दल को हैदराबाद में तैनात करने की तैयारी कर रही है।
कार्मिक विभाग, जिसके अधीन सीबीआई है, ने बुधवार सुबह एक अधिसूचना जारी करके एजेंसी से आंध्र प्रदेश पुलिस की सीबी-सीआईडी से सत्यम घोटाले की जांच अपने हाथ लेने को कहा।
आंध्र प्रदेश सरकार के केंद्र सरकार से मामले की सीबीआई जांच का आग्रह किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।