रेल मंत्री तथा इरकॉन के 5 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा
मुजफ्फरपुर की अदालत में यह मामला अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा की ओर से दायर किया गया है। ओझा ने बताया कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ज्योतीन्द्र कुमार सिन्हा की अदालत में दायर मुकदमे में रेल मंत्री समेत इरकॉन के पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है।
ओझा का आरोप है कि सोमवार को मुजफ्फरपुर में रेलवे के एक ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के दौरान जानबूझ कर उनके ऊपर सीमेंट का स्लैब गिराया गया। इस घटना में ओझा तो बाल-बाल बच गए, लेकिन तीन व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
उन्होंने बताया कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने काजी मोहम्मदपुर पुलिस थाने से इस मामले में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बारे में जानकारी मांगी है।
ज्ञात हो कि सुधीर कमार ओझा ने ही 1 अगस्त 2007 को मुजफ्फरपुर में मनियारी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर रेलमंत्री द्वारा हेलीकॉप्टर उतारे जाने का आरोप लगाते हुए अदालत में मामला दायर किया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।